अगर 14 जनवरी की प्लानिंग की है तो रुकिए! मकर संक्रांति की छुट्टी अब बदल गई
UP Makar Sankranti Public Holiday 2026 : UP सरकार ने मकर संक्रांति को लेकर सार्वजनिक अवकाश की तारीख बदल दी है। पहले 14 के बजाय अब 15 जनवरी 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रदेशभर में अवकाश रहेगा। शासन ने इसका संशोधित आदेश जारी किया है।

मकर संक्रांति की तारीख बदली, अवकाश भी बदला: यूपी सरकार का नया आदेश जारी
कैलेंडर में तारीख वही होती है, लेकिन सरकार के आदेश से उसका मतलब बदल जाता है। मकर संक्रांति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही एक अहम फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों, छात्रों और दफ्तरों की योजना अब नए सिरे से बनेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को प्रदेशभर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले यह अवकाश 14 जनवरी 2026 (बुधवार) के लिए घोषित किया गया था।
क्यों बदला गया अवकाश का दिन
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी की रात पड़ रहा है, जबकि उसका धार्मिक और पारंपरिक प्रभाव 15 जनवरी को माना जा रहा है। इसी कारण शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि पहले घोषित 14 जनवरी के अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी को अवकाश रखा जाए।
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टी
संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इस दिन बैंक, सरकारी कार्यालय और अधिकतर सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे।
मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश: यूपी सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश; पहले था 14 जनवरी https://t.co/HVEgCSo724pic.twitter.com/GKgqHmMNPu
— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) January 12, 2026
पहले जारी आदेश को माना जाएगा संशोधित
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी साफ किया है कि 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश संबंधी आदेश को इस बिंदु तक संशोधित माना जाएगा। यानी मकर संक्रांति से जुड़ी छुट्टी को लेकर अब कोई भ्रम नहीं रहेगा।
किस-किस पर पड़ेगा असर
इस आदेश का असर प्रदेश के सभी
- सरकारी कार्यालय
- बैंक
- शैक्षणिक संस्थान
- न्यायिक और प्रशासनिक इकाइयों पर पड़ेगा, जहां निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश लागू होता है।
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