UP में 5 नाबालिग लड़कियों पर पुलिस ने क्यों दर्ज किया FIR? मामला संगीन है...
Muradabad Burqa Case: यूपी के मुरादाबाद में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 5 नाबालिग लड़कियों पर FIR दर्ज, हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर धर्मांतरण करने की कोशिश की? पुलिस ने FIR दर्ज की, मामला सोशल मीडिया पर वायरल और बेहद संवेदनशील बन गया।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून (UP Anti-Conversion Law) ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। मुरादाबाद और बरेली के इलाकों में 15 से 17 साल की पांच नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी 16 साल की हिंदू दोस्त को बुर्का पहनाकर किसी जगह ले जाने की कोशिश की। यह घटना 12 दिसंबर 2025 को हुई थी, लेकिन अब इस पर पुलिस ने आधिकारिक कार्रवाई शुरू की है। क्या नाबालिग लड़कियां सच में किसी धर्मांतरण में शामिल थीं, या यह सिर्फ एक दोस्ताना मदद थी?
कब और क्या हुई थी घटना?
मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित लड़की के भाई दक्ष चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई। उनके मुताबिक, उनकी बहन उन पांच लड़कियों के साथ नियमित रूप से मिल रही थी। 12 दिसंबर को लड़कियों ने उनकी बहन को बुर्का पहनाकर किसी जगह ले जाने की कोशिश की।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस
सोशल मीडिया पर इस घटना का एक मिनट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़कियों को एक संकरी गली में देखा जा सकता है। वीडियो में पीड़ित लड़की अपने दोस्तों की मदद से बुर्का पहनती नजर आती है। पुलिस के अनुसार, यह घटना उस रेस्टोरेंट के पास हुई, जो पीड़ित के भाई की दुकान के पास है। डर के कारण और पकड़े जाने से बचने के लिए लड़की ने बुर्का पहना होगा।
मुरादाबाद में "दि केरला स्टोरी" रिपीट होते बची..
ये सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे "दि केरला स्टोरी" का वो सीन याद आ गया जब मुसलमान लड़कियां तीन हिंदू लड़कियों को फुसलाकर अपनी सहेली बनाती हैं.. उन्हें बुर्का पहनना सिखाती हैं.. और फिर हिंदू लड़कियों का माइंड वाश कर देती हैं..
मुस्लिम… pic.twitter.com/aKy8dAwPgb— Vivek K. Tripathi (@meevkt) January 23, 2026
धर्मांतरण विरोधी कानून क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा 3 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या लालच से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर दोष साबित होता है, तो आरोपी को कम से कम 5 साल और अधिकतम 14 साल तक जेल की सजा हो सकती है। कानून विशेष रूप से नाबालिगों को भी सुरक्षा देता है, इसलिए गिरफ्तारी के नियम अलग हैं।
पुलिस का रुख और जांच
मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली, FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय पुलिस यह भी बता रही है कि आरोपी और पीड़ित सभी नाबालिग हैं। इसलिए उन्हें तुरंत हिरासत में नहीं लिया जा सकता। जांच में यह देखा जा रहा है कि लड़कियों का बैकग्राउंड और मकसद क्या था। पुलिस परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है।
क्या यह केवल दोस्ताना मदद थी या धर्मांतरण की कोशिश?
क्या लड़कियों ने सच में धर्मांतरण का प्रयास किया या यह सिर्फ उनकी दोस्त की सुरक्षा और शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश थी? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील और विवादास्पद बना दिया है। FIR दर्ज हो चुकी है। मामला अभी जांच के दौर में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सच सामने आएगा।
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