केरल के व्यक्ति ने ऑनलाइन शराब डिलेवरी की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जिसके बाद जज ने याचिका खारिज करते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

कोचि। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कहर को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी किया है। इस दौरान एक व्यक्ति को कोर्ट में ऑनलाइन शराब डिलेवरी की याचिका लगाना मंहगा पड़ गया। केरल के एक व्यक्ति ने शराब के ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाइकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 50 हजार का फाइन लगाया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए उसने याचिका लगाई थी। इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने उसे फटकार लगा दी और दो हफ्ते के अंदर सीएम रिलीफ फंड में 50 हजार का रुपये जमा कराने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में कोर्ट केवल जरूरी मामले देखने के लिए लगा है। इस तरह के स्वार्थी रवैये पर जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि केरल में अब तक 40 लोग संक्रमित हैं और पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं। भारत में सबसे पहला केस भी केरल में ही पाया गया था। 

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