उत्तराखंड में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगाई गई है। खुले या बंद स्थान पर शादी समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोग शामिल हो सकेंगे। उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं।

देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना (Corona) के खतरे के बीच चुनावी रैलियों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा, 12वीं क्लास तक के स्कूल भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। इसी के साथ अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के फैसले पर हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इधर, कोरोना ने भी देशभर में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में आयोग चुनाव के संबंध में क्या फैसले लेता है, ये एक-दो दिन में पूरी तरह साफ हो जाएगा।

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उत्तराखंड में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगाई गई है। खुले या बंद स्थान पर शादी समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोग शामिल हो सकेंगे। उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने आदेश जारी किए। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत एफआइआर की जाएगी।

कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज करने का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को कड़ाई से पालन किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबंधित गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। 

इन नियमों का पालन करना होगा
प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी स्वीमिंग पूल और वॉटर पार्क बंद रहेंगे। इसके अलावा, सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सभी सार्वजनिक समारोह और राजनैतिक रैलियों और हर तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। राज्य में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा, किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं की तिथियां तय हैं तो वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे से खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी हो सकेगी। खेल संस्थान, मैदान और स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग गाइडलाइन जारी करेगा।

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