सार
मोहाली पुलिस बग्गा को उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार किया था। उनके पिता ने दिल्ली पुलिस के पास किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। इधर, पंजाब पुलिस की टीम मोहाली रवाना हुई लेकिन रास्ते में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया और बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया।
चंडीगढ़ : दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए पांच जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर बहस हुई। दिल्ली, हरियाणा पुलिस और पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि पांच जुलाई तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस दौरान अगर पंजाब पुलिस चाहे तो बग्गा के घर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। बता दें कि बग्गा पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मोहाली स्टेट साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज है।
बग्गा ने केस खारिज करने की मांग की
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने आधी रात हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर कोर्ट ने बीजेपी नेता को राहत दी है। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस और तजिंदर बग्गा को पार्टी बनाने की मांग की है। जबकि तजिंदर बग्गा की तरफ से याचिका दायर की गई है कि कोर्ट इस याचिका को खारिज करे।
कैसे हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
दरअसल, पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन्हें मोहाली कोर्ट लाने के दौरान हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। हरियाणा पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर यह एक्शन लिया जा रहा है। उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंच गई और बग्गा को अपने साथ ले गई। इसी को लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और दिल्ली और हरियाणा में पंजाब पुलिस को डिटेन किया गया।
इसे भी पढ़ें-तजिंदर बग्गा ने कहा- डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, आलोचकों को चुप कराने के लिए कर रहे शक्तियों का दुरुपयोग
इसे भी पढ़ें-तजिंदर बग्गा मामले में अब 10 मई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, पंजाब ने दिल्ली-हरियाणा पुलिस पर उठाए हैं सवाल