सार
जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा- हैवान ऐसा जघन्य अपराध किया था कि उसको मृत्युदंड के अलावा और कोई दंड नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ऐसा अपराध समाज के लिए प्रभावित करते हैं।
जयपुर (राजस्थान). जिले की दूदू की अपर सेशन कोर्ट ने 8 साल पुराने 6 साल की मासूम का रेप कर हत्या कर देने वाले मामले में जज ने आरोपी महेंद्र उर्फ धर्मेंद्र बैरवा को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा उसपर कोर्ट ने 8.20 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के साथ जज ने कही यह बात
एडीजे शिल्पा समीर ने शनिवार को दिए इस फैसले को सुनाते वक्त कहा- हैवान ने ऐसा जघन्य अपराध किया था कि उसको मृत्युदंड के अलावा और कोई दंड नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ऐसा अपराध समाज के लिए प्रभावित करता है। अब मृतका मासूम के सम्मान को वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन आरोपी को सजा तो दी जा सकती है।
8 साल पुराना है यह मामला
दरअसल, ये मामला 8 साल पहले 21 मई 2011 को पीड़िता के पिता ने फागी पुलिस थाने में दर्ज कराया था। जहां शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया था। सर हम पति-पत्नी मजदूरी करने के लिए गए थे। लेकिन जब लौटे तो घर में हमारी 6 साल की बेटी गायब थी। जब हमने उसकी तलाश की तो एक खाली मकान में बच्ची का शव मिला था। जब उसका मेडिकल कराया गया तो उसके साथ बलात्कार करने की पुष्टि हुई थी। आरोपी ने मासूम से रेप कर निर्दयतापूर्वक गला घोटकर उसकी हत्या को अंजाम दिया था।