अब फिर से जोधपुर में मंगलवार रात को हुए विवाद के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एहतियातन रूप से पूरे कमिश्नररेट  क्षेत्र में फिर से 144 धारा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जोधपुर (राजस्थान). जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूरे क्षेत्र में गुरुवार से धारा 144 लागू हो गई है। इसके आदेश डीसीपी एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने जारी किए है। आदेश के तहत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अगले आदेशों तक सार्वजनिक मार्गों पर रैली जुलूस प्रदर्शन व सभा एवं शोभायात्रा निकलने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके आभाव में कार्यवाही होगी। 

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कोई भी व्यक्ति हथियार और लाठी के साथ दिखा तो होगी कार्रवाई
पुलिस-प्रशासन के आदेश के बाद से अब पूरे आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति हथियार लाठी व अन्य हानिकारक सामग्री लेकर सार्वजनिक नही घूमेगा। पांच युवक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। आदेश में सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए है। अगर किसी ने कोई भड़काऊ वीडियो या तनाव को लेकर पोस्ट शेयर किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।जिसमे कहा गया है कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेसबुक टि्वटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अन्य पर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट नहीं डालेगा। ऐसा करने पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा ना ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। 

इसके पहले पिछले महीने लगाई गई थी धारा 144
गौरतलब है कि इससे पहले दो मई व 3 मई को हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद धारा 144 लगाई गई थी । दस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगाया गया था। जिसका क्षेत्र बाद में धीरे-धीरे कम कर दिया गया। इस दौरान लगाई गई निषेधज्ञा की अवधि भी 9 जून को खत्म हो रही थी। लेकिन सूरसागर में मंगलवार रात को हुए विवाद के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एहतियातन रूप से पूरे कमिश्नररेट क्षेत्र में फिर से 144 धारा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।