यदि बिना वैक्सीनेशन के या सिंगल डोज वाले शादी में शामिल होते पाए जाएंगे तो शादी समारोह के आयोजक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी कराएगा। 

जयपुर। राजस्थान में कोरोना (Rajasthan Corona) का कहर तेज हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार (Ashok Gehlot Government) ने सख्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। शादियों और भीड़भाड़ वाले आयोजन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें अब मेहमानों की संख्या को 100 से ज्यादा नहीं होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन (Corona Guidelines) को फॉलो होना चाहिए, इसमें फुली वैक्सीनेशन (Fully Vaccination) वाले लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। यानी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले मेहमान घराती-बराती बन पाएंगे। 

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इतना ही नहीं, यदि बिना वैक्सीनेशन के या सिंगल डोज वाले शादी में शामिल होते पाए जाएंगे तो शादी समारोह के आयोजक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी कराएगा। साथ ही शामिल होने वाले व्यक्तियों की अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शादी समारोह की सूचना राजस्थान सरकार के ऑनलाइलन पोर्टल पर देनी होगी। बिना सूचना दिए शादी समारोह में मेहमान बुलाने या 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने 7 जनवरी से नई गाइडलाइन लागू की है।

14 जनवरी के बाद शादियों का माहौल...
दरअसल, मकर संक्रांति (14 जनवरी) के बाद से राजस्थान में शादियों का माहौल होगा। हालांकि इन शादियों पर कोरोना और ओमिक्रॉन (Omicron) का ग्रहण लग गया है। गृह विभाग के अनुसार, अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक कार्यक्रम (राजनीतिक, धार्मिक और सामा​जिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े प्रोग्राम, धरने और प्रदर्शन) में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। अन्यथा कार्यक्रम आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

शादी के लिए ये है गाइडलाइन

  • शादी-समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। हालांकि इस संख्या में बैंड बाजा वालों को नहीं जोड़ा गया है। यानी उनकी संख्या अलग से होगी।
  • शादी से जुड़ी जानकारी ओआईटी के पोर्टल (OIT Portal) या 181 पर देनी होगी। या 181 हेल्पलाइन पर सूचना देनी होगी, वरना आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
  • हर आयोजन की वीडियोग्राफी (Videography) कराई जाएगी। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगेगा।
  • डबल डोज वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग नहीं हुई तो 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
  • नियमों का उल्लंघन होने पर विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला मालिक मैनेजर पर 10 हजार जुर्माना लगेगा।

ये गाइडलाइन भी फॉलो करना होगी

  • सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
  • सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी रहेगी।
  • किसी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यस्थल को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। 
  • अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके साथी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
  • धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक रहेगी।
  • धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की डबल डोज वाले ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा।

प्रदेश में 31 जनवरी बाद बिना वैक्सीन के घर से नहीं निकल सकेंगे
प्रदेश में 31 जनवरी के बाद सरकार हर जगह नो वैक्सीन, नो एंट्री का नियम लागू करेगी। बिना डबल डोज वैक्सीन वाला व्यक्ति बाजार से लेकर किसी भी जगह नहीं जा सकेगा। हर जगह नो मास्क, नो एंट्री की तर्ज पर बिना वैक्सीन के कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

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