सार
राजस्थान गृह विभाग ने सोमवार सुबह सभी थानों में नई गाइडलाइन भेज दी है। जिसके तहत इस नए लॉकडाउन को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। आज से राज्य में सभी तरह के आने जाने के साधनों पर रोक है। निजी और रोडवेज की बसें पूर्ण रुप से बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन नहीं चलेंगे। धार्मिक स्थल, बाजार भी बंद रहेंगे।
जयपुर. राजस्थान में राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संकमण की चेन तोड़ने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे से पूरे प्रदेश में सख्त लॉकडाउन शुरु हो गया है। जो कि 10 मई से 24 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब पर पाबंदी रहेगी। इसके लिए सरकार ने राज्य के हर थाने में सख्त गाइडलाइन भेज दी है।
प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब रहेंगे बंद
दरअसल, राजस्थान गृह विभाग ने सोमवार सुबह सभी थानों में नई गाइडलाइन भेज दी है। जिसके तहत इस नए लॉकडाउन को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। आज से राज्य में सभी तरह के आने जाने के साधनों पर रोक है। निजी और रोडवेज की बसें पूर्ण रुप से बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन नहीं चलेंगे। धार्मिक स्थल, बाजार भी बंद रहेंगे।
सीएम ने कहा-अब गांव हो रहे तबाह
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा 'कोरोना संक्रमण शहरों के साथ-साथ गांव-ढाणी तक फैल रहा है। इससे हो रही मौतें बेहद चिंताजनक और व्यथित करने वाली हैं। ऐसे में, प्रदेशवासी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। निर्देश दिए कि लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस बल थाने व चौकी स्तर तक फ्लैग मार्च करें'।
सिर्फ इन विभागों के खुलेंगे दफ्तर
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे।इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।
फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे। इतना ही नहीं, अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
सिर्फ इनको रहेगी अनुमति
- पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे।
-LPG सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।
- ट्रक और दूसरे सामान ढोने वाले भारी वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
- टीकाकरण के लिए आने-जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।
- सरकारी और निजी अस्पताल और इनसे जुड़े कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। इनको अपना आई कार्ड दिखाना होगा।
- पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर अनुमति होगी।
- अंतिम संस्कार 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
- शादी समाराहों पर में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पहले प्रशासन को जानकारी देनी होगी।
- शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
- सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
- शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।