सार
कई बार देखा गया है कि पति अपनी पत्नी से अपने इनकम के बारे में सच-सच नहीं बताते हैं। आय से जुड़ी कई बातों को छुपाकर रखते हैं। लेकिन पत्नी सूचना का अधिकार (RTI) के तहत पति से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकती है।
रिलेशनशिप डेस्क.अगर पति-पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं होता है तो दोनों एक दूसरे से कई चीजों को छुपाते हैं। क्योंकि इस रिश्ते को लेकर अनिश्चितता रहती है। इसी में एक चीज इनकम से जुड़ी होती है। पत्नी से अगर विवाद चल रहा हो तो पति अपने इनकम से जुड़ी बात को गोपनीय रखता है। ऐसे में अगर महिला उसके बारे में जानना चाहे तो क्या करना चाहिए। इसका जवाब संजू गुप्ता ने दिया है, जिन्होंने अपने पति के आय का ब्यौरा सूचना अधिकार (Right To Information) के तहत मांगा है।जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income Tax Department) को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर एक महिला को उसके पति की सामान्य आय की जानकारी उपलब्ध कराए।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, संजू गुप्ता नाम की महिला ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अपने पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम का ब्योरा जानने के लिए एक आरटीआई डाली थी। शुरुआत में सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO), आयकर विभाग के बरेली दफ्तर के इनकम टैक्स अफसर ने आईटीआई के तहत यह जानकारी देने से मना कर दिया था क्योंकि पति जानकारी देने के लिए सहमति नहीं दी थी।
महिला ने दूसरी बार अपील दायर की
इसके बाद महिला ने अपील दायर कर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) से हेल्प मांगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि FAA ने CPIO के आदेश को बरकरार रखा और फिर संजू गुप्ता को सीआईसी में दूसरी अपील दायर करनी पड़ी।
CIC ने पुराने फैसले पर किया गौर
इसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपने पुराने आदेशों और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर गौर किया। जिसके बाद 19 सितंबर 2022 को सीपीआईओ को निर्देश दिया कि वह 15 दिन के भीतर पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को दे।
महिलाएं आईटीआर के तहत मांग सकती हैं जानकारी
जब आप तलाक के लिए फाइल करते हैं तो इमोशनल चैलेंज के साथ-साथ फाइनेंस पर भी असर पड़ता है। अगर तलाक आपसी समझौते के तहत नहीं होता है तो संपत्ति को दोनों के बीच बांटा जाता है। कुछ मामलों में पत्नी अपने पति से आय का ब्यौरा मांग सकती है और भरण -पोषण की मांग कर सकती है। अगर पुरुष इनकम के बारे में बताने से इंकार करता है तो पत्नी आरटीआई के तहत जानकारी ले सकती है।
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