क्रिकेटर शिखर धवन को कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये 9% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टी सेटलमेंट को भारत में लागू करने से इनकार कर दिया।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ शिखर धवन को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने बुधवार, 25 फरवरी को उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तहत 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। शिखर और आयशा ने अक्टूबर 2012 में शादी की थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने शादी के दौरान मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक को मंजूरी दे दी। इस शादी से उनका एक बेटा ज़ोरावर भी है, जिसका जन्म शादी के दो साल बाद दिसंबर 2014 में हुआ था। जब दिल्ली फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को तलाक दिया, तो कोर्ट ने भावनात्मक तनाव और परिवार के अहम मामलों में सहयोग करने से इनकार करने जैसे आरोपों पर गौर किया था। इसी के आधार पर कोर्ट ने दोनों को कानूनी तौर पर अलग करने और प्रॉपर्टी व वित्तीय निपटारे को अंतिम रूप देने का फैसला किया था।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

आयशा मुखर्जी के लिए बड़ा झटका

शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के तलाक के लगभग तीन साल बाद, दिल्ली फैमिली कोर्ट ने वित्तीय और संपत्ति निपटारे की समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि यह बंटवारा असमान था और आयशा को संशोधित सेटलमेंट के तहत 5.7 करोड़ रुपये शिखर को लौटाने का निर्देश दिया। बता दें कि 2023 में तलाक के समय, आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन से तलाक के निपटारे के तौर पर 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 13-16.9 करोड़ रुपये) की मांग की थी। इसके अलावा, आयशा ने ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रॉपर्टीज़ में 99% हिस्सेदारी और अपने बेटे की कस्टडी की भी मांग की थी। यह मामला 2021 से कोर्ट में चल रहा था, और 2021 से 2024 के बीच ऑस्ट्रेलियाई अदालतों के कई आदेशों को धवन ने भारत में चुनौती दी थी।

लेकिन अब पासा पलट गया है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश देकर उन्हें बड़ा झटका दिया है। यह रकम शिखर धवन के पक्ष में किए गए संशोधित प्रॉपर्टी और वित्तीय सेटलमेंट का हिस्सा है।

कोर्ट ने आयशा को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने के लिए क्यों कहा?

पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंदर कुमार गर्ग के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई अदालत का प्रॉपर्टी सेटलमेंट भारत में लागू नहीं किया जा सकता। फैसले की वजह बताते हुए जज गर्ग ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत का प्रॉपर्टी सेटलमेंट 'भारतीय कानूनी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता' और इसलिए, विदेशी आदेश को रद्द कर दिया गया।

इस फैसले के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया की दो प्रॉपर्टीज़, एक बर्विक में और दूसरी क्लाइड नॉर्थ में, से 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, धवन की पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर रकम चुकाने तक लगेगा।

इसका मतलब है कि आयशा को विवादित सेटलमेंट का हिस्सा रहीं बर्विक और क्लाइड नॉर्थ की दो ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टीज़ से 5.7 करोड़ रुपये, 9% ब्याज के साथ, शिखर धवन को लौटाने होंगे। यह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के लिए एक बड़ी कानूनी और वित्तीय जीत है।

Scroll to load tweet…

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट इस बात पर सहमत हुआ कि शिखर धवन से प्रॉपर्टी और वित्तीय सेटलमेंट के कागजात पर धमकी, जबरन वसूली, चालाकी और धोखाधड़ी के जरिए दस्तखत करवाए गए थे। उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वह सेटलमेंट की शर्तों पर राजी नहीं हुए तो उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी के चलते कोर्ट ने माना कि ये समझौते स्वेच्छा से नहीं किए गए थे।

चूंकि दिल्ली फैमिली कोर्ट ने धवन के पक्ष में फैसला सुनाया है, इसलिए आयशा मुखर्जी का दो ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टीज़ पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा, जिन पर उन्होंने पहले बहुमत हिस्सेदारी का दावा किया था। अब उन्हें कानूनी तौर पर इन प्रॉपर्टीज़ की बिक्री या ट्रांसफर से यह रकम चुकानी होगी, जिसमें 5.7 करोड़ रुपये पर 9% ब्याज भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रॉपर्टी सेटलमेंट भारतीय कानून से अलग क्यों है?

शिखर धवन के पक्ष में प्रॉपर्टी सेटलमेंट विवाद पर फैसला सुनाते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के फैमिली लॉ एक्ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट की अवधारणा भारत के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से अलग है, और इसलिए इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता।

ऑस्ट्रेलियाई फैमिली लॉ एक्ट 1975 के अनुसार, सभी संपत्तियों को, चाहे वे देश में हों या विदेश में, बंटवारे के लिए एक 'मैरिटल पूल' (यानी शादी के दौरान जमा हुई कुल संपत्ति) में लाया जाता है। इस कानून के तहत, ऑस्ट्रेलियाई अदालतें कुल संपत्ति का 60% तक का अवॉर्ड दे सकती हैं। यह बंटवारा 50-50 के बजाय हर पक्ष के वित्तीय और गैर-वित्तीय योगदान, भविष्य की जरूरतों और कमाई की क्षमता पर आधारित होता है। इस मामले में, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा मुखर्जी ने तीन संपत्तियों का पूरा मालिकाना हक पाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अदालत के प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, लेकिन दिल्ली फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा विदेशी कानून भारतीय कानूनी सिद्धांतों को ओवरराइड नहीं कर सकता।

भारत में, प्रॉपर्टी और वित्तीय निपटारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होते हैं, जो भारतीय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संपत्ति के समान बंटवारे का आदेश देता है, जिसमें देश में पति-पत्नी के अधिकार और दायित्व शामिल हैं। इसलिए, दिल्ली फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऑस्ट्रेलियाई फैमिली लॉ एक्ट भारत में लागू नहीं किया जा सकता, और आयशा मुखर्जी को भारतीय कानून के तहत शिखर धवन को 9% ब्याज के साथ 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया।