Bihar Voter List Deletion: बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 35.5 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। इसमें मृत, दो बार पंजीकृत और बाहर गए लोग शामिल हैं। EC की कार्रवाई पर विपक्ष भड़का, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को।
Bihar Voter List Deletion 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision - SIR) के तहत करीब 35.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने इसे चुनावी गणित से छेड़छाड़ बताया है। उधर, इस मामले में चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी बेंच ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मंशा पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है।
EC का आंकड़ा: 6.6 करोड़ मतदाताओं ने जमा किया फॉर्म
चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि अब तक 6.6 करोड़ मतदाता (88.18% कुल मतदाता) ने पुनरीक्षण फॉर्म जमा किया है। अंतिम तिथि 25 जुलाई है, इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
किन वजहों से हटेंगे नाम?
EC के ताजा आंकड़ों के अनुसार:
- मृत पाए गए मतदाता: 1.59% = 12.5 लाख
- स्थायी रूप से बिहार छोड़ने वाले: 2.2% = 17.5 लाख
- डुप्लीकेट पंजीकरण: 0.73% = 5.5 लाख
- कुल मिलाकर 4.52% मतदाता यानी 35.5 लाख लोग, वोटर लिस्ट से हटेंगे।
नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक भी वोटर लिस्ट में मिले
EC के अनुसार, फील्ड वेरिफिकेशन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम भी वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। ऐसे नामों को सत्यापन के बाद हटाया जाएगा।
हर विधानसभा में 3,000+ नाम हटाना चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है
RJD नेता तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर हर सीट से 1% वोटर हटे तो भी 3200 नाम प्रति विधानसभा प्रभावित होंगे। अब जब यह संख्या 5% से ऊपर जा चुकी है तो चिंता और गहरा गई है।
सुप्रीम कोर्ट की नजर में मामला, 28 जुलाई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाए। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है।
राजनीतिक असर: बिहार में 2025 के चुनाव से पहले नई सियासी हलचल
बिहार में यह रिवीजन प्रक्रिया अब चुनावी निष्पक्षता और राजनीतिक संतुलन पर बड़ा सवाल बन चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग साफ-सुथरी वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे सुनियोजित तरीके से वोट कटवाने की साजिश बता रहा है।
क्या कहता है EC?
चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। मकसद यह है कि मृत, पलायन कर चुके और फर्जी नामों को हटाकर यथार्थपरक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। इसके बाद ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। इसी सूची के आधार पर 2025 के चुनावों की मतदाता सूची तय होगी।
