सार
बिहार में अब सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ने में दिक्कत आने वाली है। हालांकि, परेशानी से बचने के लिए कुछ काम करना होगा, जो परिवहन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश में दिए गए हैं।
बिहार परिवहन विभाग। बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू किया गया। इसके तहत मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो लाइसेंस और रजिट्रेशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि, फिलहाल राज्य परिवहन विभाग ने काम को पूरा करने के लिए 30 दिनों का टाइम दिया है। साथ ही चेतावनी जारी की है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ड्राइवर समेत गाड़ी मालिकों पर कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। मामले पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्यभर के हर जिले में मौजूद DTO को काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए है।
परिवहन विभाग की तरफ से दिए गए निर्देशानुसार मुताबिक मोबाइल नंबर जोड़ने/अपडेट करने के लिए आधार से लिंक नंबर ही देना होगा। इसकी सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर मौजूद है। अपडेट न होने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनान में दिक्कत का सामना करना पडे़गा। वहीं रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने हेतु घर बैठे ही parivahan.gov.in साइट की मदद से या sarathi.parivahan.gov.in की मदद से ले सकते हैं।
क्या कहता है भारतीय मोटरवाहन एक्ट?
भारतीय मोटरवाहन एक्ट की धारा 49 के अनुसार गाड़ी ऑनर रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज होम एडरेस को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिनों के भीतर सारी जानकारी जमा करनी होगी। वरना उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अपडेट करने के संबंध में परिवहन सचिव कहते हैं-'' कई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होते हैं। इस स्थिति में पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। चलान संबंधी जानकारी भेजने में भी दिक्कतें आती है। इस वजह से नंबर को मौजूदा प्रामण पत्र में जोड़ना जरूरी है।" बता दें कि अगर किसी कारणवश मोबाइल नंबर अपडेट करने में दिए गए वेबसाइट पर दिक्कत आती है तो इसके लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612- 2547212 पर कॉल कर सकते हैं।
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