NIA के वकील ललन प्रसाद सिंह और लोक अभियोजक प्रमोद कुमार के मुताबिक, तीन दोषियों- अहमद अली, पैगंबर शेख और नूर आलम को आजीवन कारावास और पांच अन्य दोषियों- आदिल शेख, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफीजुर रहमान और आरिफ हुसैन को 10- 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।