निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक अलका लांबा को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। यह मामला महिला आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व विधायक अलका लांबा को जमानत दे दी। उन पर निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के एक मामले में आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। वह पेश न होने के कारण अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। इससे पहले, कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था।

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वह दो मौकों पर कोर्ट में पेश नहीं हुईं और छूट की मांग की। इसके बाद, कोर्ट ने 24 सितंबर को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने अलका लांबा को जमानत दे दी और अभियोजन पक्ष को चार्जशीट की एक कॉपी उन्हें देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोप पर बहस सुनने के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह मामला 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। 2024 में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी।