सार

सालभर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहने वाला है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने अपने आदेश के जरिए दी है। यानी अब दिल्ली वाले क्रिसमस और नए साल पर पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं।

नई दिल्ली। नए साल का जश्न देशभर में दिल खोलकर मनाया जाता है। साथ ही बम-पटाखों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाने वाला है। सालभर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहने वाला है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने अपने आदेश के जरिए दी है। सालभर पटाखे बनाने, बिक्री, भंडार और पटाखे जलाने पर पूरे साल के लिए रोक लगाई गई है। यदि कोई इस नियम का उल्लघंन करता है तो उसके खिलफ तुरंत कार्रवाई होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में लोग क्रिसमत औऱ नए साल पर भी पटाखे नहीं जला सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो वो गैर कानूनी बताया जाएगा। दिल्ली में पटाखे बनाने से लेकर यदि कोई उसकी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिक्री करता है तो वो सजा का हकदार होगा। दोषियों को सजा भी हो सकती है। प्रधान पर्यावरण सचिव की तरफ से इस आदेश पर अमल करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को इस चीज के आदेश दिए गए हैं। ताकि इस आदेश के नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकें।

नहीं किया आदेश का पालन तो स्थिति होगी गंभीर

इस आदेश को यदि गंभीरता के साथ लागू नहीं किया गया तो वायु प्रदूषण में बढ़त देखने को मिल सकती है। दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार चल रहा है। ऐसे में यदि पटाखे जलाए जाते हैं तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर को दिल्ली सरकार से पूछा था कि अगले साल पटाखों पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में पटाखों से वर्ष भर प्रतिबंध के लिए योजना तैयार की गई है। इसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।

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