हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मनाक मामला आया है। यहां एक 17 साल की नाबालिग बेटी ने अपने पिता और भाई के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि पिता और भाई दोनों उसका यौन शोषण करते हैं। विरोध करने पर जाने से मरने की धमकी देते हैं।

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गुरुग्राम (हरियाणा). जब किसी बेटी को कोई परेशान करता या किसी तरह से शोषण करता है तो वह सबसे पहले अपने पिता और भाई को शिकायत करती है। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी घटना सामने आई है जो शर्मनाक है। जहां 17 वर्षीय एक किशोरी ने अपने पिता और भाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बच्ची ने अपनी दर्दभरी कहानी अपने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को सुनाई तो पहले तो वह शॉक्ड रह गए। लेकिन बाद में छात्रा के घर पुलिस लेकर पहुंचे।

11वीं की छात्रा का दर्द सुनकर हैरान रह गए स्कूल टीचर

दरअसल, यह चौंकाने वाली घटना उस वक्त पता चली जब 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की ने अपनी दर्दभरी कहानी स्कूल के टीचरों को सुनाई। पीड़ित छात्रा ने कहा कि उसके पिता और भाई मेरे साथ रोजाना गंदी हरकतें करते हैं। अगर मैं उनका विरोध करती तो दोनों जान से मारने की धमकी देते हैं। उनके डर और परिवार की बदनाम की वजह से यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई है।बता दें कि लड़की के बारे में जानकर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल हैरान रह गए।

बेटी ने दरिंदे पिता और हैवान भाई के खिलाफ कराई एफआईआर

छात्रा का दर्द सुनते ही सोमवार को प्रिसिपल और स्कूल के अन्य टीचर आनन फानन में उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे और पिता-भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले की जांच कर रही खेड़की थाने पुलिस ने बताया कि बच्ची की करीब पांच घंटे पूछताछ और काउंसिलिंग की गई है। इस दौरान उसके बताने के बाद पुलिस ने पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल के बाद आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बेटियां अब अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं

बता दें कि बेटियां अब अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। घरों के अंदर ही वह यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं। उनका शोषण और कोई नहीं अब तो पिता और भाई ही कर रहे हैं। इसी महीने मुंबई से एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। जहां एक हैवान पिता ने अपनी ही 13 साल की बच्ची का दो साल तक बांधकर रखने, मारने-पीटने और बलात्कार जैसी करतूतों को अंजाम दिया था। इस मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आरोप में पिता को 17 साल कैद की सजा सुनाई है।

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