कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी है।

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बेंगलुरु कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले के संबंध में 15 मार्च को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के निर्देश पर संज्ञान और समन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी।

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इससे पहले, एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को POCSO मामले के संबंध में उनके सामने पेश होने के लिए कहा था। अगली सुनवाई पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
अदालत ने सह-आरोपी वाईएम अरुणा, रुद्रेश और मारुलसिद्दैया जी. मारिस्वामी को भी समन जारी किया था। उन सभी को उसी दिन पेश होने के लिए बुलाया गया है।

उच्च न्यायालय ने पहले POCSO मामले में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत दी थी। उच्च न्यायालय, जिसने बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी, ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। ट्रायल को पहले उपस्थिति से छूट दी गई थी। आगे की जानकारी का इंतजार है।

27 जनवरी 2024 को, कर्नाटक पुलिस के अपराध जांच विभाग ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के लिए आरोप पत्र दायर किया।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक नाइक ने कहा था कि आरोप पत्र यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों और येदियुरप्पा सहित चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत दायर किया गया था।

यह मामला इस साल मार्च में कर्नाटक के बेंगलुरु में सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था। शिकायतकर्ता के अनुसार, येदियुरप्पा ने कथित तौर पर उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया जब वे फरवरी में भाजपा नेता के आवास पर कुछ काम से संबंधित मामले के लिए गए थे।
भाजपा ने येदियुरप्पा के खिलाफ सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा "राजनीतिक साजिश" का भी आरोप लगाया था। (एएनआई)