सार
केरल में ट्रेन में आगजनी के एक गवाह के पिता 45 वर्षीय दिल्ली निवासी शुक्रवार को यहां एक होटल के कमरे में लटके पाए गए। मोहम्मद शफीक और उसका बेटा अप्रैल में कोझिकोड में हुई ट्रेन आगजनी की घटना के संबंध में बयान देने के लिए 16 मई को राज्य पहुंचे थे।
कोच्चि. केरल में ट्रेन में आगजनी के एक गवाह के पिता 45 वर्षीय दिल्ली निवासी शुक्रवार को यहां एक होटल के कमरे में लटके पाए गए। पुलिस ने कहा कि मोहम्मद शफीक और उसका बेटा अप्रैल में कोझिकोड में हुई ट्रेन आगजनी की घटना के संबंध में बयान देने के लिए 16 मई को राज्य पहुंचे थे।
कोझिकोड ट्रेन आगजनी केस क्या है?
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, शफीक और उनका बेटा मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राज्य पहुंचे। बयान की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी और वे वापस दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनके बेटे ने उन्हें बाथरूम के अंदर लटका देखा।"
पुलिस ने कहा कि गवाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच के तहत तलब किया था। गवाह 17 और 18 मई को एजेंसी के सामने पेश हुआ था। इंडियन पैनल कोड, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला हाल ही में NIA की कोच्चि यूनिट द्वारा संभाला गया था। कोझिकोड जिले में ट्रेन में आग लगने की घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था।(तस्वीर आरोपी की है)
2 अप्रेल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में लगाई थी आग
2 अप्रैल की रात को आरोपी शाहरुख सैफी ने अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में सवार अपने सह-यात्रियों को आग लगा दी थी, जब वह कोझिकोड में एलाथुर के पास कोरापुझा पुल पर पहुंची थी।
इस घटना में 9 लोग झुलस गए थे, जबकि बच्चे सहित तीन लोग पटरियों पर मृत पाए गए थे। पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिरे होंगे।
आरोपी को महाराष्ट्र से पकड़ा गया था। आरोपी ने कोझीकोड जिले के एलाथूर के पास अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के डी1 डिब्बे के अंदर एक पैसेंजर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्चिंग जारी रही। आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागीरी से गिरफ्तार किया गया था।
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