Kozhikode POCSO case verdict: कोझिकोड के पुथुप्पाडी में घर पर टीवी देखने आई 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में 47 साल के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर सज़ा सुनाई है. यह फैसला कोइलांडी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दिया है.
कोझिकोड: 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सज़ा सुनाई है. अदालत ने पुथुप्पाडी के रहने वाले बाबू (47) को दोषी ठहराया है. कोइलांडी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज के. नौशादली ने उसे 20 साल की कठोर सज़ा सुनाई.
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यह घटना 2024 में हुई थी. बाबू ने अपने घर टीवी देखने आई बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया. घर पहुंचने पर बच्ची ने यह बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. थामरसेरी इंस्पेक्टर के. प्रदीप ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट पी. जेथिन पेश हुए.
