सार
रेड्डी ने बताया कि लेकिन इन ऐप्स को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक परमिशन लेना जरूरी है।
Carpooling apps use in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि कारपूलिंग पर कोई बैन नहीं है। राज्य के ट्रांसपोर्ट और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कारपूलिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रेड्डी ने बताया कि लेकिन इन ऐप्स को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक परमिशन लेना जरूरी है।
राज्य के परिवहन मंत्री का यह बयान टैक्सी और ऑटो एसोसिएशन्स की ओर से कारपूलिंग ऐप्स के संचालन को बंद करने की मांग के बीच आया है। एसोसिएशन ने कहा था कि कारपूलिंग ऐप्स का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है।
रामलिंगा रेड्डी के साथ कारपूलिंग ऐप एग्रीगेटर्स की मीटिंग
कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने कारपूलिंग ऐप के मुद्दे को लेकर मंगलवार की सुबह 10 बजे कारपूल ऐप एग्रीगेटर्स के साथ एक बैठक निर्धारित की है।
क्या है कारपूलिंग?
बेंगलुरू की सड़कों पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पीक आवर्स के दौरान कारपूलिंग को एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। तमाम आईटी कर्मचारी अपने घरों से काम पर जाने के लिए इन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। हाल ही में टैक्सी एसोसिएशनों ने चिंता व्यक्त की है कि कारपूलिंग सेवाएं उनके डेली इनकम को प्रभावित कर रही हैं। एसोसिएशन्स ने मांग किया था कि सरकार कारपूलिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऑटोरिक्शा चालक संघ के साथ टैक्सी संघों ने बेंगलुरु बंद का आयोजन किया। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को मांगों संबंधी अपना ज्ञापन भी सौंपा था। ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में से एक बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध है।