झारखंड के पलामू जिले में शिवरात्रि के दिन हुई झड़प का असर अभी तक कम नहीं हो रहा है। अब सरकार ने यहां जारी धारा 144 को माहौल शांत बनाए रखने के लिए जारी रखने का फैसला किया है। इसके चलते धारा 144 को होली तक बढ़ा दिया गया है।

पलामू (palamu). होली का त्यौहार पूरे देश में हंसी खुशी से मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहावत है कि होली के रंगों में पुराने गिले शिकवे भी मिट जाते है। लेकिन झारखंड के पलामू शहर के पांकी प्रखंड के लोगों की होली फीकी पड़ने वाली है। इसका कारण है इलाके में धारा 144 की डेट का और आगे बढ़ना। यह निषेधाज्ञा आगामी होली तक लागू रहेगी।

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इस वजह से लगाई गई थी धारा 144

दरअसल पलामू शहर के पांकी बाजार के यहां से पूरे मामले की शुरूआत हुई थी। जहां शिवरात्रि की तैयारी करने को लेकर कुछ लोग तोरण द्वार बना रहे थे। तभी दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ने लगे। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा की पत्थरबाजी शुरू होने लगी। इसके साथ ही आगजनी की घटना हो गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल और खराब करने के लिए पेट्रोल बम फेंक कर दुकान जलाने की कोशिश तक करने लगे। जैसे ही इस बवाल का पता पुलिस को चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। एरिया में 100 से ज्यादा जवानों को तैनात कर माहौल को शांत किया गया।

कई लोगों के साथ पुलिसकर्मी हुए घायल

इलाके में मचे बवाल में कई लोग घायल हो गए थे, वहीं दोनों पक्षों को बीच बवाल को शांत कराने के चक्कर में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके साथ ही माहौल ना बिगड़े इसके लिए इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही पत्थरबाजी में पुलिस ने हिंसा में शामिल 18 लोगों को अरेस्ट भी किया था। पूरे इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए शिवरात्रि के दिन से लगी धारा 144 को बढ़ाकर होली के दिन तक लागू कर दिया गया है।

होली के बाद भी धारा 144 हटाने पर किया जाएगा विचार

इलाके में लगी धारा 144 हटाने के बारे में जानकारी देते हुए मेदनीनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शाह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से शांत होने के बाद अधिकारी धारा हटाने पर विचार किया जाएगा और होली के बाद इलाके को मॉनीटर किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि हमने पहले कुछ छूट दे रखी है जिसके तहत मार्केट खोल दिए गए है बच्चों का एजुकेशन ना प्रभावित ना हो इसके लिए स्कूल खोल दिए गए है। हालांकि इलाके में चार से अधिक लोगों के एक साथ खड़े रहने पर मनाही है।

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