मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने आज 6 नवंबर से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो नियमों की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल. मध्य प्रदेश में अभी तक बिना हेलमेट के प्रेट्रोल नहीं मिलने वाला नियम है। लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक और फैसला सुना दिया है। जिसके मुतबिक, भोपाल और इंदौर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी।

सिर्फ 4 साल से छोटे बच्चों को रहेगी छूट

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के ग्रह मंत्रालय की तरफ से जारी इस आदेश को दो दिन पहले जारी किया था। जो आज 6 नवंबर से प्रभावी होगा। यानि नियमों की अनदेखी करने वालों पर का आज से चालान काटना शुरू होगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सिर्फ 4 साल से छोटे बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

बाइक पर पीछे वाले को हेलमेट लगना क्यों जरूरी

परिवहन मंत्रालय और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया जा रहा है। क्योंकि लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक साल में करीब 6 से 7 हजार दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। वजह यह है कि 80 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और ना ही पीछे वाले साथियो को हेलमेट लगाने देते हैं। इसलिए आज गुरुवार से इस विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है जो लगातार चलेगा। इसके बाद भी किसी ने नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने डबल हेलमेट के लिए की क्या तैयारी?

अधकारियों ने कहा कि भोपाल और इंदौर के प्रमुख्य चौराहों को चिन्हिंत कर लिया है। जिन पर हमारी ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी इन लोगों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा, एक-एक चलित टीम भी हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस के चारों जोन में 4-4 पॉइंट बनाए जा रहे हैं। चालान काटने पर कोई पैसे नहीं होने की बात करता है तो ऐसे में हमारी टीम ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी व्यवस्था कर रखी है। जिसे चालान की रसीद भी दी जाएगी।