इंदौर की POCSO अदालत ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के दोषी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अक्टूबर 2022 के इस मामले में दोषी पर ₹42,000 का जुर्माना भी लगाया गया और पीड़िता को ₹3 लाख का मुआवजा देने की सिफारिश की गई।
इंदौर (मध्य प्रदेश): इंदौर की एक विशेष अदालत (POCSO एक्ट) ने शुक्रवार को 38 साल के एक शख्स को 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला अक्टूबर 2022 का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (POCSO) क्षिप्रा पटेल ने आरोपी दिनेश को अलग-अलग चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, न्यायाधीश पटेल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
12-13 अक्टूबर, 2022 की वो काली रात, बेटी को उठा ले गया दरिंदा
इंदौर के जिला अभियोजन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 12 और 13 अक्टूबर, 2022 की दरमियानी रात को पीड़िता का परिवार सो रहा था और तख्ता गिरने की आवाज से पीड़िता के पिता की नींद खुल गई। उन्होंने तख्ते को किनारे रखकर फिर से सो गए। कुछ मिनट बाद, उनकी पत्नी ने उन्हें फिर से जगाया और बताया कि उनकी 2 साल की बेटी गायब है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने आसपास के इलाके में अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता के पिता ने चंदन नगर थाने में FIR दर्ज कराई। 13 अक्टूबर, 2022 को दिन के समय दो साल की बच्ची डायल-100 के कर्मचारियों को रेती मंडी रोड के पास झाड़ियों में घायल अवस्था में मिली। मौके पर बच्ची के माता-पिता ने उसकी पहचान की और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। मामले की जांच के दौरान, अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें घटना में इस्तेमाल किया गया ट्रक बच्ची के घर से आते-जाते दिखा। जब बच्ची के पिता को फुटेज दिखाया गया, तो उन्होंने ट्रक की पहचान आरोपी दिनेश के ट्रक के रूप में की, जिसे वह खुद चला रहा था।
आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई गई और मामले में डीएनए सबूत पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद, जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इसी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।
