सार

चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी के रूप में अजीत पवार गुट को मान्यता देने और सिंबल अलॉट करने के बाद अब राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने वयोवृद्ध नेता के गुट को झटका दिया है।

NCP Vs NCP: महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार को एक बार फिर झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी के रूप में अजीत पवार गुट को मान्यता देने और सिंबल अलॉट करने के बाद अब राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने वयोवृद्ध नेता के गुट को झटका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शरद पवार गुट द्वारा अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करने की याचिका को खारिज कर दिया है। स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को जब असली एनसीपी का दर्जा दे दिया है तो इस गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं किया जा सकता है।

शरद गुट की याचिका खारिज

शरद पवार गुट वाली एनसीपी ने खुद को असली एनसीपी बताते हुए अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य बताते हुए विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। जून 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर 41 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देकर सरकार में शामिल होने का ऐलान किया था। गठबंधन के बाद अजीत पवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर को याचिका देकर अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। 

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शरद गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। गुरुवार को अपने आदेश में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया है और उनको सिंबल भी दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार से पार्टी का नाम और सिंबल दोनों छीन चुका है। अब वह एनसीपी के नहीं एनसीपी शरदचंद्र पवार के अध्यक्ष हैं। उनकी याचिका खारिज करने योग्य है। पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने असली एनसीपी के दावे पर अपना फैसला सुनाया था। 

यह भी पढ़ें:

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने भेजा समन, कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा से हुआ था निष्कासन