सार

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मुंबई में शराबबंदी की पूरी जानकारी। जानें 18, 19, 20 और 23 नवंबर को शराब बिक्री पर प्रतिबंध के कारण और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा।

मुंबई। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए मुंबई सहित राज्य के कई शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया गया है। भारत के चुनाव आयोग (ESI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंध मतदान और रिजल्ट के दिन सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए लगाया गया है। क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं कि कब-कब ड्राई डे घोषित किया गया है।

मुंबई और अन्य शहरों में इन 4 डेटों पर बैन रहेगी शराब

  • 18 नवंबर: शाम 6 बजे के बाद शराब की बिक्री प्रतिबंधित।
  • 19 नवंबर: मतदान के दिन से पहले पूर्ण शुष्क दिवस।
  • 20 नवंबर: चुनाव के दिन शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर रोक।
  • 23 नवंबर: मतगणना और चुनाव परिणामों के दिन शाम 6 बजे तक शराबबंदी।

यह कदम सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, और मतदाता बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

शराब पर प्रतिबंध के अलावा बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 20 नवंबर को बीएमसी सीमा के भीतर व्यवसायों और कार्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को काम से संबंधित बाधाओं के बिना वोट डालने का अवसर देकर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी इस अवकाश का उपयोग बिना किसी बाधा के मतदान के लिए कर सकें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या वेतन कटौती को अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लंघन माना जाएगा।

पहले धार्मिक और अब चुनावी ड्राई डे

महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर, 2024 को मतदान होगा। मतगणना और परिणामों की घोषणा 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। इससे पहले मुंबई सहित अन्य शहरों ने 12 नवंबर को कार्तिक एकादशी के अवसर पर भी ड्राई डे लागू किया गया था। ये प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और संभावित अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए लगाए जाते हैं।

मतदाताओं के लिए संदेश

चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू किए गए ये उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य में चुनाव बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएं।

 

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