राजस्थान के अलवर में हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए एक महिला को पति की हत्या करने के आरोप में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अलवर न्यूज। राजस्थान के अलवर शहर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। तीन साल पुराने इस केस में कोर्ट ने आरोपी पत्नी को उम्र कैद की सजा दी है। सजा का फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या-3 नरेश सिंह ने सुनाया। इसके अलावा उसके ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। अब उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना को लेकर सबूत के तौर पर बेसबॉल के उस बैट को कोर्ट में पेश किया था, जिस पर पति के सिर का मांस और खून लगा हुआ था।

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मामले की जांच कर रही कोतवाली पुलिस ने बताया-"खदाना मौहल्ला इलाके में हॉल दिवाकारी मोड पर करण जाटव और उसकी 38 वर्षीय पत्नी पूनम जाटव किराये के रूम में रहते थे। 25 जून 2021 में दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा। पूनम के साथ उसके पति ने मारपीट कर दी थी। बाद में वो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया था।"

महिला आरोपी ने कबूला अपना जुर्म

पुलिस ने आगे बताया-"पूनम भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। लेकिन देर रात जागी और कमरे में रखे बेसबॉल का बैठ उठाकर पति के सिर पर चला दिया। महिला ने इतने वार किए कि खोपड़ी चकनाचूर हो गई। हादसे की जानकारी मिलने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। केस दर्ज किया गया, जो कोर्ट में 3 साल तक चला। सबूत के तौर पर पड़ोसियों और परिवार के लोगों के बयान लिए गए। मामले पर पूनम ने कबूला कि उसने गुस्से में हत्या कर दी थी।"

साल 2017 के मामले में उम्र कैद

आज से 7 साल पहले यानी साल 2017 में अरवल की रहने वाली एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति, तीन बच्चे और एक भतीजे का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछले साल आरोपी महिला और उसके लवर का उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 

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