सार
जयपुर. दो बच्चों से अधिक वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के सरकार के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने दो बच्चों से अधिक वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने का निर्णय लिया था। ताकि लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिले। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और विनोद कुमार की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। जिससे कि राजस्थान के हजारों कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा।
2017 में कर दिया था 3 साल
सरकार द्वारा बैकडेट में प्रमोशन देने को लेकर कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ता के वकील शोभित तिवारी का कहना है कि सरकार ने 2001 में नोटिफिकेशन जारी करके 1 जून 2002 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सरकारी कर्मचारियों को 5 साल के लिए प्रमोशन नहीं देने का नियम लागू किया था। लेकिन 2017 में इसे 5 से केवल 3 साल कर दिया।
सरकारी कर्मचारियों की दी जाएगी पदोन्नति
लेकिन अब सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कहा कि सभी कर्मचारी जिनकी पदोन्नति दंड स्वरूप की गई है उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका लगी उन याचिकाओं में लोगों का कहना था कि सरकार ने पहले तो जिन सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अयोग्य घोषित किया और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया अब एक बार फिर उन्हीं कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए योग्य कैसे माना जा सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई।
कैबिनेट में हुए बड़े फैसले
आपको बता दे कि गुरुवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश की सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी। जिसमें ग्रेच्युटी 25 लाख करने, कर्मचारी की कार्य सुविधा में विस्तार करने सहित कर्मचारियों के लिए कई फैसले दिए गए थे। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक के बाद प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है।
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