Blackbuck Hunting Case Hearing : राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आज सुनवाई होगी। यह बहस सलमान खान की अपील पर हो रही है। वहीं इसी मामले में बरी हुए सितारों को लेकर भी सरकार दलील पेश करेगी।

Salman Khan Blackbuck Hunting Case : राजस्थान के चर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में 28 जुलाई को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए आया है, क्योंकि जहां एक ओर सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर बहस होनी है, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से ‘लीव टू अपील’ याचिका पर भी अदालत विचार करेगी।

कोर्ट ने सुनाई थी सलमान खान को पांच साल की सजा 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में पहले सलमान खान को पांच साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं, साथ में आरोपी रहे अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

क्या है "लीव टू अपील" 

  • सरकार ने इन कलाकारों को बरी किए जाने के खिलाफ तय समय सीमा में अपील नहीं की थी। अब कानून के मुताबिक "लीव टू अपील" यानी अदालत से विशेष अनुमति लेकर देरी से अपील की जा रही है। यह एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें सामान्य समय सीमा गुजर जाने के बाद भी न्याय की मांग की जाती है।
  • इससे पहले 16 मई को जस्टिस मनोज गर्ग की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार की अपील को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ जोड़कर सूचीबद्ध किया जाए।

सलमान की ट्रांसफर याचिका भी स्वीकृत

सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनसे जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 28 जुलाई की सुनवाई की तारीख तय की थी। अब देखना यह है कि क्या सरकार को देर से अपील करने की अनुमति मिलती है या नहीं, वहीं सलमान खान की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर क्या रुख अपनाया जाता है।