Bahraich Violence Case : बहराइच हिंसा केस को लेकर आज जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पाए जाने वाले 9 को आजीवन कारावास तो एक को फांसी की सजा सुनाई गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और जिन दोषियों को सजा दी गई वह कौन हैं?
यूपी में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में पिछले साल हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक दोषी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई तो वहीं 9 अन्य आरोलियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में और क्या है पूरा मामला और जिन दोषियों को सजा दी गई है वह कौन हैं?
दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस में हुई थी हिंसा
दरअसल, पिछले साल अक्टूबर 2024 को बहराइच जिले के महराजगंज में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। जगह-जगह आगजनी और पथराव किया गया था। इस दौरान रेहवा मंसूर के निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मामला तनाव में तब्दील हो गया था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था।
इस फैसले पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी थीं
- हिंसा के इस मामले की जिला पुलिस ने एक बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद अदालत को सबूत सौंपे। जिसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें 10 लोगों को दोषी पाया गया है। 1 को फांसी और 9 को आजीवन कारावास की सजा दी है। बता दें कि इस मामले पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई थीं। सबूतों और गवाहों के बयान के मद्देनजर इस मामले में आज जज ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।
- वहीं कोर्ट के फैसले पर मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा हमें जो चाहिए था वह इंसाफ आज मिल गया। हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, हमने फांसी की सजा की मांग की थी, वह मिल गई।
इन 9 दोषियों को को मिली उम्रकैद
- अब्दुल हमीद
- सरफराज
- मोहम्मद तालिब
- फहीम
- जीशान
- मोहम्मद सैफ
- जावेद
- सोएब खान
- ननकऊ
- मारूफ अली


