सार

यूपी के भदोही में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मानसिक विक्षिप्त लड़की से बलात्कार के दोषी सतीश राजभर को 20 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानें क्या और कब का है पूरा मामला और जुर्माना न अदा करने पर क्या होगा?

भदोही। UP के प्रयागराज से सटे भदोही जनपद में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को रेप के एक मामले में ऐसी सजा सुनाई कि पूरी कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। कोर्ट ने रेपिस्ट को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 13 साल की एक मेंटल किशोरी के साथ रेप का आरोप था, जो कोर्ट में परीक्षण के दौरान सही पाया गया। इस सजा के साथ-साथ आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले की चौतरफा तारीफ हो रही है।

जुर्माना न भरने पर 5 साल की अतिरिक्त सजा

भदोही जनपद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा ने मंगलवार को सतीश कुमार राजभर उर्फ छोटू को 13 साल की मानसिक विक्षिप्त किशोरी के साथ दुराचार का दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा (पॉक्सो) ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की रकम की पूरी रात मानसिक बीमार किशाेरी के माता-पिता को दी जानी चाहिए। कोर्ट ने रेप के दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 5 साल अतिरिक्त जेल में बिताने का भी निर्देश दिया है यानि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी गई तो उसकी सजा 25 साल की होगी।

क्या थी घटना?

पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि घटना 08 मार्च 2024 की है। मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के परिजनों को जब 8 मार्च को वह घर पर नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तभी कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने शाम करीब 5 बजे लड़की को सतीश राजभर उर्फ छोटू के साथ जाते हुए देखा था। एसपी मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि तलाश के दौरान लड़की नग्नावस्था में एक खेत में पड़ी मिली थी। उसके हाथ-पैरों पर दांत काटने के घाव थे। लड़की ने इशारों में अपने परिजनों को आपबीती बताई। उसी रात आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।

पुलिस ने किस आधार पर दाखिल की चार्जशीट?

एसपी ने बताया कि लिखा पढ़ी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप में रेप की पुष्टि हुई। उसके बाद मौके के साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, परिवार एवं गांव वालों के बयान को तथ्य बनाकर पुलिस ने मजबूत चार्जशीट फाइल की, जिसका नतीजा ये रहा कि दोषी को आज इतनी कठोर सजा हुई।

 ये भी पढ़ें…

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा: सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की मौत

वरमाला के बाद दूल्हन ने दूल्हे को किया रिजेक्ट...वजह सिर्फ इतनी...लौटी बारात