Matritva Shishu Baalika Madad Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना निर्माण श्रमिक महिलाओं व उनकी बेटियों को गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक आर्थिक सहायता व पोषण लाभ देती है। जानें पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।
UP Maternity Benefits Scheme: हर महिला के जीवन में गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल बेहद महत्वपूर्ण होती है। खासकर निर्माण श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जरूरी होती है ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके और नवजात शिशु को सही पोषण मिल सके। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने "मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना" (Matritva Shishu Baalika Madad Yojana) शुरू की है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
इस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं? (Benefits of Matritva Shishu Baalika Madad Yojana)
इस योजना में मातृत्व लाभ (maternity benefits) और शिशु लाभ (child benefits) दोनों शामिल हैं।
- मातृत्व लाभ (Maternity Benefits):
- पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिकों को 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है।
- महिला श्रमिकों को संस्थागत प्रसव पर न्यूनतम 3 महीने की मजदूरी के बराबर धनराशि और 1,000 रुपये का मेडिकल बोनस दिया जाता है।
- गर्भपात या नसबंदी कराने पर भी न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- शिशु लाभ (Child Benefits):
- पुत्र के जन्म पर 20,000 रुपये।
- पुत्री के जन्म पर 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि।
- पहली या दूसरी पुत्री, या विधिवत गोद ली गई पुत्री के लिए 25,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) जो 18 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहने पर परिपक्व होती है।
- विकलांग पुत्री के लिए 50,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट।
यह भी पढ़ें: कढ़ाई पनीर में निकला चिकन का टुकड़ा, प्रशासन ने रेस्टोरेंट किया बंद? वीडियो वायरल
क्या केवल माताओं को ही मिलेगा लाभ? (Who is Eligible for the Scheme Benefits?)
इस योजना का लाभ केवल माताओं को ही नहीं, बल्कि उनकी बेटियों को भी मिलता है। इसका उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है।
मातृत्व लाभ के लिए पात्रता (Eligibility for Maternity Benefits):
- उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।
- आयु 18 वर्ष से ऊपर हो।
- पहले दो प्रसवों तक ही लाभ मिलेगा।
शिशु लाभ के लिए पात्रता (Eligibility for Child Benefits):
- केवल पहले या दूसरे बच्चे के रूप में बेटी के जन्म पर।
- जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक।
- बेटी अविवाहित 18 वर्ष की आयु तक रहे।
- अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
योजना में आवेदन कैसे करें? (Application Process for Matritva Shishu Baalika Madad Yojana)
आवेदनकर्ता (applicant) निम्नलिखित कार्यालयों से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं:
- नजदीकी श्रम कार्यालय (labor office)
- तहसीलदार कार्यालय (tehsildar office)
- विकास खंड कार्यालय (block development office)
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज (required documents) के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन (online application) की सुविधा भी उपलब्ध है।
आवश्यक दस्तावेज (Essential Documents):
- निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र (identity card)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate)
- प्रसव या चिकित्सा प्रमाण पत्र (delivery/medical certificate)
- आंगनवाड़ी पंजीकरण और जीवित प्रमाण पत्र (for girl child support)
- गोद लेने का प्रमाण पत्र (adoption certificate) यदि लागू हो।
इस योजना से क्या उम्मीद की जा सकती है? (Expected Impact of the Scheme)
इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को वित्तीय सहारा मिलेगा, जिससे सुरक्षित मातृत्व और बेहतर बचपन सुनिश्चित होगा। साथ ही यह योजना समाज में बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से निर्माण श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और सामाजिक सोच में भी बदलाव आएगा।
यह भी पढ़ें: Anuj Chaudhary Salary: CO से ASP बनने पर अनुज चौधरी की सैलरी में कितना बड़ा इजाफा हुआ?
