सार
नाबालिग लड़की के साथ मदरसे में बलात्कार करने वाले मौलाना को दस साल की सजा और जुर्मान से दंडित किया गया है।
कानपुर. उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक मदरसे में मौलाना द्वारा कुछ छात्रों के साथ मिलकर एक 7 वीं कक्षा की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी मौलाना को 10 साल की सजा और करीब 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आईये जानते हैं पूरा मामला।
फार्म भराने के बहाने किया बलात्कार
जानकारी के अनुसार यूपी के कानपुर जिले में स्थित एक मदरसे में कक्षा 7 वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ अकबरपुर निवासी मोहम्मद जावेद ने मदरसे में 9 जून 2019 को एक छात्रों के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि छात्रा आलिमा का कोर्स कर रही थी। ऐसे में छात्रा को घर से फार्म भरने के बहाने वह मदरसे में लेकर गया। जहां कुछ छात्रों के साथ मौलाना ने बलात्कार किया। रेप के बाद छात्रा को ये बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी और बोला कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
10 साल की सजा, 55 हजार जुर्माना
इस मामले में छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। तो कोर्ट में केस शुरू हो गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। अब आरोपी के खिलाफ न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला करीब 5 साल पहले का है। जिसमें अब सजा सुनाई गई।
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दो शिक्षिकाएं भी फंसी
इस मामले में मोहम्मद जावेद के सज्ञथ ही शिक्षिका आबदा इस्लाम और शीबा उर्फ शिफा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद पीड़िता सहित अन्य के बयान हुए। जिसमें शिक्षिकाओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं आरोपी मौलाना को सजा सुनाई गई है।
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