निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। हालांकि सबूतों की रिकॉर्डिंग होने के बाद याचिका को पुनर्जीवित किया जा सकता है। 2017 चुनाव में विजय मिश्रा ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसके मुताबिक उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, रेप व आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों वाले 16 मुकदमे दर्ज थे।