सार

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को गुरुवार को एक मामले में 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।

रामपुर. उत्तरप्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को एक मामले में गुरुवार को सजा सुनाइ गई। जिसके तहत उन्हें 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बतादें कि फिलहाल आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। आईये जानते हैं वो क्या मामला है। जिस पर उन्हें ये सजा सुनाई गई है।

2019 में लूट और बस्ती खाली कराने का केस

दरअसल 13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में केस दर्ज कराया था। जिसके तहत आरोप है कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम आदि 2016 को बस्ती में पहुंचे और मकान खाली करने को कहा, इस दौरान दरोगा ने फायर भी किया। वहीं सोना, चांदी, पांच हजार रुपए और अन्य सामान लूटकर ले गए। इस मामले में जांच के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम भी शामिल हुआ। जिस पर गुरुवार को सजा सुनाई गई। जिसमें आजम खां के साथ ही ठेकेदार बरकत अली को भी सजा सुनाई गई।

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12 मुकदमें हुए थे दर्ज

बताया जा रहा है कि डूंगरपुर में बस्ती खाली कराने के नाम पर लूट, चोरी व मारपीट सहित अन्य धाराओं में करीब एक दर्जन केस दर्ज हुए थे। जिसमें से तीन केस का फैसला आ चुका है। उसमें दो सपा नेता बरी भी हो चुके हैं। आपको बतादें कि इस मामले में जेल से ही सपा नेता आजम खां वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

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