सार

उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को ₹1000 प्रति माह पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, और पेंशन कैसे प्राप्त करें, जानिए पूरी जानकारी।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार निराश्रित महिलाओं सहारा बन गई है, कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रहीं हैं, जिनमें एक योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती । यह योजना महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिले। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई महिलाओं को जानकारी की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

अब परेशान होने की जरूरत नहीं!

हम आपको बताएंगे इस योजना के बारे में विस्तार से, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आप कैसे इस पेंशन का लाभ उठा सकती हैं। आपको ऑनलाइन या ऑफिस कैसे आवेदन करता है, जानकारी भी आपको इस लेख में मिलेगी। आइए पहले जानते हैं क्या है निराश्रित पेंशन योजना?

क्या है निराश्रित महिला पेंशन योजना?

यह पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है, जिनके पति का निधन हो चुका है। यूपी सरकार ने इसे समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए शुरू किया है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

  • ऑनलाइन आवेदन:

आप यूपी सरकार की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, आप जनसेवा केंद्र या अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकती हैं।

  • ऑफलाइन आवेदन:

आप सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:

  1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर
  3. बैंक पासबुक (एनपीसीआई लिंक)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. आय प्रमाण पत्र (परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो)
  6. कोई अन्य पेंशन योजना से लाभ न मिलना चाहिए (जैसे वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन)

पेंशन की राशि और अवधि:

यह पेंशन हर तीन महीने में एक बार दी जाती है।

प्रत्येक माह ₹1000 की पेंशन मिलेगी, यानी तीन माह में ₹3000 सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन में ध्यान रखें ये बातें:

ऑनलाइन आवेदन करते समय कई लोग आवेदन को अधूरा छोड़ देते हैं। आवेदन पूरा करने के लिए आपको मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर आवेदन को फाइनल सबमिट करना होता है। साथ ही, आवेदन के बाद आपको एक पंजीयन संख्या मिलेगी, जो भविष्य में पेंशन की स्थिति जानने के लिए उपयोगी होगी।

अब जानिए अगर पेंशन रुक जाए तो क्या करें?

अगर किसी लाभार्थी को फरवरी-मार्च में पेंशन मिल चुकी है, लेकिन अगले तीन माह में पेंशन उनके खाते में नहीं आई, तो उन्हें अपना आधार कार्ड बैंक खाते के साथ एनपीसीआई लिंक कराना होगा और उसे प्रोबेशन कार्यालय में जमा कराना होगा।

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