सार

३० नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी, पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना! जानिए कैसे जमा करें और किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है।

भी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वाले पेंशनधारकों के लिए जरूरी सूचना! केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनधारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। आम तौर पर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि 1 नवंबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार यह 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द जमा कर दें। 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है।

अगर किसी कारण से आप समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे अगले महीने या उसके बाद भी जमा कर सकते हैं। लेकिन, आपकी पेंशन का भुगतान तभी शुरू होगा जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) तक पहुँच जाएगा।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

- PPO नंबर

- आधार नंबर

- बैंक खाते का विवरण

- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

पेंशनधारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट इन सात तरीकों से जमा कर सकते हैं:

1) जीवन प्रमाण पोर्टल

2) "UMANG" मोबाइल ऐप

3) डोरस्टेप बैंकिंग (DSB)

4) डाकघरों में बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से

5) वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से

6) फेस ऑथेंटिकेशन

7) सीधे बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करके

सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय या बचत होना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। 60 से 80 वर्ष की आयु के सभी पेंशनधारकों के लिए मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।