किसी भी औरत के लिए उसके पति के बिना जीवन गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भले ही उसे इमोशनल सहारा न मिल सकें, लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत हासिल हो सकें। उसके लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है।

हरियाणा। हरियाणा सरकार में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई सारी योजनाएं निकाली गई है। उन योजनाओं के सहारे उनके आर्थिक विकास पर जोर देने का काम किया गया है। इस संदर्भ में एक योजना विधवाओं के लिए लॉन्च की गई है। किसी भी औरत के लिए उसके पति के बिना जीवन गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भले ही उसे इमोशनल सहारा न मिल सकें, लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत हासिल हो सकें। उसके लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। ताकि वो अपने बच्चे और खुद के जीवन को अच्छे से आगे चल सकें। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी कई खास बातों के बारे में यहां।

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क्या है उम्र की सीमा?

हरियाणा सरकार की तरफ से बेसहारा और अकेली महिलाओं के लिए पेंशन फंड की व्यवस्था की है। ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलानी पड़ी। पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कानून के आधार पर उन महिलाओं को 1800 रुपये हासिल होंगे।

कैसे कर सकते हैं विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन?

- ई-दिशा केंद्र के अलावा अटल सेवा केंद्र के जरिए आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

- जब आपके पास परिवार और बच्चों को पालने के लिए एक स्थिर आय हो तो यह मददगार साबित होगा।

ऑनलाइन कैसें ऑनलाइन आवेदन

- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइट पर आप साइन अप करें, फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। जरूरी जानकारी यहां पर सबमिट करवाएं।

- जरूरी जानकारी जमा करवाने के बाद संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। अनुरोधित रिकॉर्ड की प्रतिलिपि बनाएँ, फिर उन्हें अपलोड करें और फ़ॉर्म जमा करें।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

पासपोर्ट आकार का फोटो

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)

निवास प्रमाण पत्र

पति का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

बैंक के खाते का विवरण

आय प्रमाण

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