Aadhaar Card Name Update Fees and Process: आधार कार्ड में नाम या स्पेलिंग बदलवानी है? जानें UIDAI के नियम, शादी के बाद सरनेम बदलने, जरूरी डॉक्यूमेंट, फीस और प्रॉसेस।
Aadhaar Card Name Change Process: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी आईडी प्रूफ है। बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने और सरकारी योजनाओं तक में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर इसमें आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए या शादी के बाद आपको अपना सरनेम (Surname) बदलना हो, तो टेंशन होना लाजमी है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को आधार में नाम बदलने के नए नियम (SOP) जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब हर तरह के बदलाव के लिए एक ही तरह के डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा। आपकी जरूरत किस तरह की है, उसी हिसाब से आपको कागज देने होंगे। आइए जानते हैं कि आपको अपने आधार में बदलाव के लिए कौन-सा प्रूफ देना होगा, इसमें खर्च कितना आएगा और इसकी प्रॉसेस क्या है...
आधार कार्ड में किन बदलावों के लिए कोई कागज नहीं चाहिए?
अगर आपके नाम में सिर्फ कैपिटल या स्मॉल लेटर (Capital or Small letters) की गलती है या फिर नाम के बीच में फालतू डॉट (.) या स्पेस आ गया है, तो आपको कोई भी नया प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये काम बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार सेंटर पर सीधे हो जाएगा।
आधार में नाम में सुधार के लिए कौन-से डॉक्युमेंट्स चाहिए?
स्पेलिंग की गलती या नाम में मामूली सुधार
अगर सिर्फ स्पेलिंग ठीक करानी है, तो आपको अपनी सही स्पेलिंग वाला कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी देना होगा।
शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना
इसके लिए आपका वैलिड आईडी प्रूफ और मैरिज या डिवोर्स यानी तलाक का सर्टिफिकेट या 'Annexure D' एफिडेविट लगेगा।
डेटा-एंट्री की गलती
अगर आपने पहले सही नाम बताया था लेकिन आधार में टाइपिंग गलत हुई है, तो वयस्कों (Adults) को आईडी प्रूफ के साथ 'Annexure B' का तय एफिडेविट देना होगा।
उर्फ (Alias) हटाना
आधार के नाम के आगे लगे 'उर्फ' को हटाने के लिए 'Annexure E' एफिडेविट और सपोर्टिंग कागज लगेंगे।
पूरा नाम बदलने के लिए
अगर आप अपना पहला नाम या पूरा नाम (Major Change) ही बदल रहे हैं, तो इसके लिए आपको 'गजट नोटिफिकेशन (Gazette notification)' और अपना एक पुराना आईडी प्रूफ देना होगा, जिसमें वह नाम हो जो अभी आपके आधार में दर्ज है।
आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?
UIDAI के नियमों के मुताबिक, कोई भी अपनी पूरी लाइफ में अपने आधार कार्ड में सिर्फ 2 बार ही नाम अपडेट करवा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय स्पेलिंग को डबल चेक जरूर करें। क्योंकि दो बार के बाद नाम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
आधार कार्ड में नाम या स्पेलिंग सही कराने के लिए कितनी फीस लगेगी?
अगर आप आधार में सिर्फ नाम (डेमोग्राफिक) अपडेट कराने जा रहे हैं, तो इसकी फीस महज 50 रुपए है। अगर आप इसे किसी अन्य सर्विस के साथ बंडल में करवाते हैं, तो ये चार्ज 75 रुपए तक हो सकता है।
आधार में नाम अपडेट कराने की प्रॉसेस
- सबसे पहले ऊपर दी गई लिस्ट के हिसाब से अपने सही ओरिजिनल डॉक्युमेंट एक साथ रख लें। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, सेंटर पर ओरिजिनल कागज ही दिखाने होंगे।
- लाइन में लगने से बचना चाहते हैं, तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी 'आधार सेवा केंद्र' का अपॉइंटमेंट बुक कर लें। आप चाहें तो सीधे भी जा सकते हैं।
- अपने ओरिजिनल कागज लेकर आधार सेंटर जाएं और ऑपरेटर को दें।
- ऑपरेटर आपकी डिटेल सिस्टम में डालेगा, वेरिफिकेशन करेगा और आपसे 50 रुपए की फीस लेगा।
- अपडेट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप (Acknowledgement slip) मिलेगी। इसे बिल्कुल न फेंकें।
- इसी स्लिप पर लिखे नंबर से आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि आपका नाम बदला या नहीं।


