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सावधान! अपने नाम पर दोस्त-रिश्तेदार को दिलवाई SIM तो खैर नहीं, ₹50 लाख जुर्माना और 1095 दिन की जेल
SIM Card New Alert: अगर मदद के नाम पर आप भी अपनी ID से दोस्त, भाई या रिश्तेदार को सिम कार्ड निकलवा कर दे देते हैं, तो सावधान हो जाइए। DoT ने सख्त चेतावनी दी है कि आपकी इस छोटी-सी लापरवाही से आपको 3 साल की जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सिम कार्ड को लेकर नया अलर्ट क्या है?
नियम साफ है कि जिसके नाम पर सिम कार्ड जारी हुआ है, कानून की नजर में उस नंबर से होने वाली हर गतिविधि का जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र पर सिम लेकर किसी को दिया और उसने उस नंबर का इस्तेमाल किसी ऑनलाइन ठगी, धमकी, फर्जी कॉल या गैर-कानूनी काम के लिए कर लिया, तो पुलिस सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दूरसंचार विभाग (DoT) ने दो टूक कहा है कि सिम चाहे किसी को बेची गई हो, किराए पर दी गई हो या सिर्फ इस्तेमाल के लिए दी गई हो, कार्रवाई सिम के असली मालिक पर ही होगी। ऐसी कंडीशन में 3 साल (1095 दिन) की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

सरकार ने अचानक इतना कड़ा कदम क्यों उठाया?
हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ था। वहां एक सिम डीलर ने आम ग्राहकों के जरूरी दस्तावेजों का मिसयूज करके उनके बिना बताए 25 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए थे। मामला सामने आते ही सरकार ने उस डीलर को ब्लैकलिस्ट किया और सभी 25 नंबरों को तुरंत ब्लॉक कर दिया। इसी घटना के बाद पूरे देश में नियमों को बेहद कड़ा कर दिया गया है।
म्यूल सिम क्या होता है?
जब ठग किसी सीधे-सादे व्यक्ति की आईडी का गलत इस्तेमाल करके या थोड़े पैसों का लालच देकर उसके नाम से सिम ले लेते हैं और उससे साइबर क्राइम करते हैं, तो ऐसी सिम को तकनीकी भाषा में म्यूल सिम (Mule SIM) कहा जाता है।
सिर्फ सिम ही नहीं, इन 2 हरकतों पर भी ₹50 लाख तक का जुर्माना
IMEI नंबर से छेड़छाड़: अगर किसी मोबाइल का आईएमईआई (IMEI) नंबर बदला गया या उससे छेड़छाड़ की गई है, तो उस फोन का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।
फेक कॉलर ID ऐप्स: इंटरनेट टूल्स या ऐप्स के जरिए किसी और का नंबर दिखाकर फोन मिलाना (कॉलर ID बदलना) गंभीर अपराध है। सरकार इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
आपके नाम पर कितने सिम हो सकते हैं?
भारत में एक व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड रखने की तय सीमा पहले से लागू है। असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) राज्यों में एक आईडी पर अधिकतम 6 सिम कार्ड की ही अनुमति है। जबकि बाकी राज्यों में एक नागरिक अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। 23 अगस्त से सरकार ने 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' पर नया सिस्टम जोड़ दिया है। अगर किसी के पास तय सीमा यानी 9 सिम से ज्यादा नंबर होंगे, तो पोर्टल पर उसका फोटो दिखने लगेगा और दुकानदार उसे नया सिम देने से तुरंत मना कर देगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपना सिस्टम दुरुस्त करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की मोहलत दी गई है।
आपकी ID पर कितने अनजान नंबर चल रहे हैं? ऐसे चेक करें
- ब्राउजर में sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलें।
- होमपेज पर मौजूद 'Know Your Mobile Connections' (TAFCOP) ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और फोन पर आया OTP डालकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर उन सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट आ जाएगी जो आपकी आईडी पर एक्टिव हैं।
- अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखता है जो आपका नहीं है, तो उसे सेलेक्ट करके 'Not My Number' पर क्लिक कर दें।
- सरकार उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर देगी।
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