बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था। आरिज को आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी माना गया है।
जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं आरिज ने इंस्पेक्टर एमसी शर्मा पर गोली चलाई जिससे उनकी मौत गई।