9 सितंबर को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण, करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए ITR-फाइलिंग की लास्ट डेट को बढ़ा दिया था। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए, अन्य लोगों के बीच, लास्ट डेट को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया था।