इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर सुरक्षा जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने यात्री को रोक लिया।

हवाई अड्डे पर मगरमच्छ की खोपड़ी के साथ एक कनाडाई नागरिक पकड़ा गया। दिल्ली से कनाडा जा रहे यात्री को गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर सुरक्षा जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने यात्री को रोक लिया। 

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यात्री के सामान से क्रीम रंग के कपड़े में लिपटी एक मगरमच्छ के बच्चे की खोपड़ी बरामद हुई। नुकीले दांतों और जबड़े वाली हड्डियां मिली हैं। खोपड़ी का वजन लगभग 777 ग्राम है। 32 वर्षीय यात्री को यह कहां से मिला, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 1962 के कस्टम अधिनियम की धारा 104 के तहत यात्री को गिरफ्तार किया गया है। एयर कनाडा की फ्लाइट संख्या एसी 051 से कनाडा जाने वाले यात्री को पकड़ा गया है। कस्टम ने बताया कि उससे पूछताछ की जाएगी।

वन - वन्यजीव विभाग ने जांच करके पुष्टि की है कि यह मगरमच्छ की खोपड़ी है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत संरक्षित सूची में होने के कारण कार्रवाई की गई है। यह किस प्रजाति का मगरमच्छ है, यह पता लगाने के लिए इसे देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान भेजा जाएगा।

कस्टम अधिकारियों ने बताया कि यात्री ने 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1962 के कस्टम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए कस्टम अधिनियम की धारा 132, 133, 135, 135 ए, 136 के तहत मामला दर्ज किया गया है।