सार
उत्तर प्रदेश अदालत ने एक पिता को 17 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 17 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। बागपत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र पांडे ने महेन्द्र कुमार पर बुधवार को 53,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मां की मौत के बाद सौतेले पिता के साथ रहती थी बेटी
कुमार को सौतेली बेटी के साथ 2018 में दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी समय से वह जेल में है। लड़की की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वह अपनी मां की मौत के बाद सौतेले पिता के साथ रह रही थी और पिता उस समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था।