सार

 उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत ने क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में चार महिला सिपाही भी आरोपी हैं।

 

बांदा:  उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत ने क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में चार महिला सिपाही भी आरोपी हैं।इन सभी पर एक वकील और उसके परिवार की कथित रूप से पिटाई करने तथा फर्जी आरोपों के तहत संगीन धाराएं लगाकर जेल भेजने का आरोप है।

यह है पूरा मामला
इस मामले में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 13 मई को सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में नोटिस तामील कराने के लिए बिना वर्दी में गए पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। इस पर पुलिस ने अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, बेटों और बेटियों आदि के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कथित रूप से उन्हें थाने लाकर बुरी तरह पीटा था।

पीड़ित अधिवक्ता केशव प्रसाद ने लगाया आरोप
पीड़ित अधिवक्ता केशव प्रसाद का आरोप है कि 'वह बांदा शहर में थे, जहां से उन्हें जबरन उठाया गया था। केशव प्रसाद ने विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश) की अदालत में अर्जी दायर करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके परिवार के साथ बर्बरता की है, जिसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश नूपुर ने अधिवक्ता केशव की अर्जी स्वीकार कर ली।'

इन पुलिसकर्मी पर दर्ज होगा मुकदमा
सत्यप्रकाश शर्मा (क्षेत्राधिकारी, बबेरू), अरुण पाठक (प्रभारी निरीक्षक), दिलीप कुमार मिश्रा (उप निरीक्षक, सिमौनी पुलिस चौकी), कांस्टेबल सुखवीर सिंह, बृजेश यादव, सलमान खान, प्रवेश यादव (सिमौनी चौकी), महिला कांस्टेबल शिवानी, कल्पना, आराधना समेत कुछ अज्ञात लोगों पर भी होगी कार्रवाई।

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