सार

अब्दुल हकीम हत्याकांड मामले में गुरुवार को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

बुलंदशहर. अब्दुल हकीम हत्याकांड मामले में गुरुवार को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सात साल बाद आए कोर्ट के इस फैसले से मृतक की पत्नी मेहविश ने संतोष जताया। बता दें, एक्टर आमिर खान ने अपने शो में इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद ये मामला पूरे देश में चर्चित हो गया था।

क्या है पूरा मामला
बुलंदशहर के भाटगढ़ी के रहने वाले अब्दुल हकीम ने खाप पंचायत के खिलाफ साल 2012 में मेहविश से लव मैरिज की थी। जिसके बाद 22 नवंबर 2012 को अब्दुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था। मृतक ने परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या लव मैरिज की वजह से की गई, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में घटना को पुरानी रंजिश बताया। एक्टर आमिर खान ने अपने कार्यक्रम सत्यमेव जयते में मृतक की पत्नी मेहविश को बुलाया था, जिसके बाद ये मामला देशभर में चर्चित हो गया।

सजा सुनते ही दोषियों ने कही ये बात
अपर जिजा जज पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी सलमान, गुल्लू, आसिफ और मलिक को धारा 120 बी और 302 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। हालांकि, दोषियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही है। 

तो इस वजह से हुई थी हकीम की हत्या
वकील नवनीत शर्मा ने बताया कि, प्रेम विवाह और जातीय भेदभाव के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मेहविश ने कहा, प्रेम विवाह की वजह से उनके परिवार के लोग उस समय उनकी जान के दुश्मन बने थे।