इलाहाबाद हाईकोर्ट से गालीबाज श्रीकांत त्यागी को राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। महिला से बदसलूकी के मामले में उसे जमानत मिल गई है। 

प्रयागराज: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। श्रीकांत त्यागी की जमानत को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। एक महिला से बदसलूकी के मामले में उन्हें यह जमानत मिली है। उनके खिलाफ महिला से बदसलूकी, अभद्रता, मारपीट समेत अन्य कई मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। फरार श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 

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नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी का वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी छानबीन शुरू की थी। उसके बाद 9 अगस्त को उसे तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। सूरजपुर अदालत की ओर से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद से आरोपी जेल में बंद था। 

पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर घोषित किया था इनाम

आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने पूर्व में श्रीकांत त्यागी को फरार घोषित करते हुए उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद त्यागी ने गौतमबुद्ध नगर जनपद की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए एक याचिका भी दायर की थी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, धारा 420, धारा 482 यानी भेष बदलकर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, गलत संपत्ति पहचान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ज्ञात हो कि नोएडा सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी के पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद त्यागी के द्वारा महिला से अभद्रता की गई थी और उसे धक्का भी दिया गया था। मामले को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। हालांकि बाद में त्यागी समाज के लोगों के द्वारा भी इस प्रकरण में प्रदर्शन किया गया था। 

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