सार

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के मामले में कोर्ट का आदेश सामने आया है। कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। इसी के साथ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस जगह को तत्काल सील किया जाए। इसी के साथ वहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति न दी जाए। इसके लिए जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।

अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी 
कोर्ट ने इसको लेकर अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आदेश में वाराणसी कोर्ट की ओर से कहा गया कि जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वह उस स्थान को सील कर दें। इसी के साथ उस जगह को संरक्षित औऱ सुरक्षित करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को सर्वे के दौरान ही शिवलिंग मिलने को लेकर चर्चाएं हुई। इसी के बाद मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

 

शिवलिंग मिली जगह को सील करने का दिया गया आदेश
ज्ञात हो कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में इसको लेकर याचिका दी। याचिका में मांग की गई थी कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे सील किया जाए इसको लेकर वाराणसी के जिला जज में याचिका को स्वीकार कर लिया है। बताया गया कि शिवलिंग उस जगह पर मिला है जहां वजू किया जाता था। लिहाजा कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी गई है। शिवलिंग मिलने के बाद वादी पक्ष के लोगों में खासा उत्साह देखा गया था। जिसके बाद ही इस जगह को संरक्षित करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। 

ज्ञानवापी सर्वे में मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने की चर्चा, हिंदू पक्ष ने कहा- बाबा मिल गए

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने कहा- नहीं हटेंगे कमिश्नर, मस्जिद के अंदर होगा सर्वे

ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, एडवोकेट कमिश्नर ने जारी किया बड़ा बयान