सार
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण लेकिन यह हमारा कर्तव्य है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे, जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी।
नई दिल्ली : देशभर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इन सबके बीच शनिवार को चुनाव आयोग (election commission) ने यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Vidhansabha chunav 2022) की तारीखों का एलान कर दिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocol) के साथ चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से महामारी को देखते हुए कुछ विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनका पालन करते हुए अफसरों को चुनाव कराने होंगे। आइए जानते हैं कोरोना को लेकर चुनाव आयोग कि क्या गाइडलाइन है....
पोलिंग बूथ पर सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर, मास्क और ग्लब्स जरूरी
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण लेकिन यह हमारा कर्तव्य है। उन्होने कहा कि सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर, मास्क और ग्लब्स का पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा उपयोग किया जाएगा।
चुनावी ड्यूटी में तैनात होंगे वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके अधिकारी
उन्होंने कहा कि हर राज्य की विधानसभा सीट का कार्यकाल पांच साल ही रह सकता है। समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे, जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी चुनावकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। इसके लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है।
डोर टू डोर कंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों की इजाजत
चुनाव आयोग ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों की इजाजत मिलेगी. चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें. फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें.
विजय जुलूस निकालने पर रोक
चुनाव आयोग ने कहा कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार, जन संपर्क राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी. विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कोविड गाइड लाइन का पालन सख्ती से करेंगे.
कोरोना पॉजिटिव घर पर ही डाल सकेगा वोट
उन्होंने कहा कि सभी बूथ पर पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। कोरोना मरीज या संदिग्ध के घर वीडीओ टीम के साथ चुनाव आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वोट डलवा कर आएगी। इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा।
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