सार
लॉकडाउन वाले जिलों में बाइकसवार अपने साथ किसी को भी गाड़ी पर बैठा नहीं सकता है। बाइक पर सिर्फ चालक के ही चलने की परमीशन होगी। वहीं कार में भी चालक समेत सिर्फ दो लोगों को सफर की छूट होगी। सबसे अहम बात ये है कि यदि आप लॉकडाउन वाले इलाके में बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकले हैं तो आप पर कार्रवाई तय है
लखनऊ(Uttar Pradesh ). यूपी में कोरोनावायरस से बचाव के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। योगी सरकार ने लॉकडाऊन वाले जिलों में निजी गाड़ियों के संचालन की नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि लॉकडाउन वाले जिलों में बाइकसवार अपने साथ किसी को भी गाड़ी पर बैठा नहीं सकता है। बाइक पर सिर्फ चालक के ही चलने की परमीशन होगी। वहीं कार में भी चालक समेत सिर्फ दो लोगों को सफर की छूट होगी। सबसे अहम बात ये है कि यदि आप लॉकडाउन वाले इलाके में बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकले हैं तो आप पर कार्रवाई तय है। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो गाड़ी का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही धारा 144 व 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस से लड़ी जा रही लड़ाई में यूपी में नियम धीरे-धीरे सख्त हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू के लिए सरकार तरह-तरह के प्रभावी कदम उठा रही है। 17 जिलों में लॉकडाउन के बावजूद भी वहां लोग तरह-तरह के बहाने बनाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। जिसको देखते हुए योगी सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद अब पुलिस भी सख्त नजर आ रही है।
24 घंटे में 11 हजार से ज्यादा वाहनों का चालान
लॉकडाउन का पालन न करते हुए घूमने के लिए सड़क पर निकलने वालों के लिए आफत आ गई है सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर और सख्त है। पिछले 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सख्त करवाई करते हुए 11 हजार से ज्यादा वाहनों का चालान किया है। इसके आलावा 645 वाहन सीज़ करते हुए 22,85,651 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग
लॉकडाउन घोषित होने के बाद पहले 12 घंटे में लोगों के रवैये को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बावजूद भी तमाम लोग सड़क पर घूमने निकले। लेकिन अब पुलिस ने इससे सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। बिना चेकिंग के अब किसी भी गाड़ी को गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सड़कों पर उतरने वाले लोगों की प्रॉपर जांच की जा रही है। जिन्हें वाहनों को लॉकडाउन के दौरान निकलने की अनुमति है सिर्फ उन्हें जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी अन्य को पकड़ने पर उनका चालान किया जा रहा है।